नई दिल्ली, 27 जून, (आईएएनएस)। अखिल भारतीय खेल परिषद (एआईसीएस) के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से अपील करते हुए कहा है कि वह अटॉर्नी जनरल या सॉलीसिटर जनरल से मंत्रालय की तरफ से 54 एनएसएफ की मान्यता रद्द करने का केस अपने हाथ में लेने को कहें।मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जून के शुरुआत में एनएसएफ को दी गई मान्यता के फैसले को वापस ले लिया है।
मल्होत्रा ने गुरुवार को रिजिजू को पत्र लिखते हुए कहा, भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने महासंघों की मान्यता रद्द नहीं की है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अटॉर्नी जनरल/ सॉलीसिटर जनरल को नियुक्त करें और तत्काल प्रभाव से दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की अपील करने को कहे।
उन्होंने साथ ही लिखा, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एआईसीएस, आईओए और कुछ एनएसएफ के लीडरों की बैठक बुलाएं और आम सहमति से मौजूदा विवाद को खत्म करने को कहें।
बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह 11 मई को 54 एनएसएफ को दी गई मान्यता देने के फैसले को अस्थायी तौर पर वापस ले। अदालत ने मंत्रालय से ऐसा उसके इसी साल सात फरवरी को दिए गए आदेश का पालन न करने के कारण दिया था। अदालत ने मंत्रालय और आईओए से कहा था कि वह एनएसएफ के मामले में कोई फैसला लेने से पहले अदालत को सूचित करे।
खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान को पत्र में लिखा, मैं 2-06-2020 को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र का जिक्र करूंगा जिसमें राष्ट्रीय खेल महासंघ को 2020 तक के लिए मान्यता दी गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24.06.2020 को दिए गए आदेश के मुताबिक, मंत्रालय द्वारा 2.06.2020 को दिया गया आदेश जिसमें 54 एनएसएफ को मान्यता दी गई थी, वो वापस लिया जाता है।
-आईएएनएस