CoronaVirus: ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो जान ले ये नए नियम

कोरोनावायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन के चलते यातायात ठप पड़ा है इसी वजह से बहुत से लोग अपने शहर और अपने राज्य नही जा पा रहे हैं। बात अगर ट्रेन यातायात की करें तो वो भी लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी है लेकिन केंद्र सरकार ने मंगलवार से दिल्ली समेत कुछ शहरों में 15 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है जिसकी बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू कर दी है। इस बीच कोरोना को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रेनों के चलने और यात्रियों के लिए नई गाईडलाइन जारी की है।

रेलवे के मुताबिक अभी ऑनलाईन टिकट का प्रावधान किया है और अभी काउंटर पर बुकिंग नही की जाएगी न ही प्लेटफार्म टिकट जारी की जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे ने जिन ट्रेनों को चलाने का फैंसला किया है वे सब राजधानी ट्रेनें है और सभी ट्रेनों में मिडिल बर्थ बुकिंग नहीं की जाएगी।

अब अगर आप भी रेलवे सफर करने जा रहे है तो गृह मंत्रालय की ये नई गाईडलाइन या नए नियमों को एक बार देखलें...
गृह मंत्रालय ने जो नए दिशा-निर्देशों दिए है उनके मुताबिक ट्रेनों में सिर्फ वो ही लोग यात्रा कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म ई-टिकट होगा यानि जिनके पास ई-टिकट होगा उस शख्स को स्टेशन में एंट्री मिलेगी।
जिन यात्रियों के पास ई-टिकट होगा, उन्हें ही टैक्सी से स्टेशन तक आने की अनुमति होगी।
रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग होगी जो भी उसमें पास होते है सिर्फ उन्ही को ही इन ट्रेनों में सफर के लिए परमिशन मिलेगी।

किसी शख्स में कोरोना के कोई भी हल्के लक्षण मिले, तो उन्हें कंफर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा।
यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा और आपको अपने साथ गारबेज बैग भी रखना जरूरी होगा।
यात्रा के दौरान ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखा जाएगा, इसलिए मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं होगी।
ट्रेन में चढ़ते वक्त और उतरते वक्त और पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हाइजीन के नियमों का पालन करना जरूरी है।
ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले यात्रियों को स्‍टेशन पहुंचना होगा, सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ ही चलेंगी।
रेल मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद ही ट्रेनों को किस स्टेशन से चलाना है, इसकी घोषणा होगी। रेल मंत्रालय इस बारे में अलग से गाइडलाइन जारी करेगा, जिसका पालन सभी यात्रियों को करना होगा।

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