सहरसा। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में पुस्तक एवं पंखा की दुकानें खोलने की छूट दी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शंभूनाथ झा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन अवधि के दौरान किराना सामान की तर्ज पर पुस्तक और पंखा की दुकानें भी खोलने का निर्देश दिया गया है। दुकान खुलने की अवधि में लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य है।
इसके लिए पुस्तक विक्रेताओं को भी अपनी दुकान पर कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा। वही खरीदार को भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा अन्यथा पकड़े जाने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक दुकानें खुली रहेगी।
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पुस्तक दुकानें खुलने से बच्चों को मिली राहत :
स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा आरंभ होने से लेकिन बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी परेशानी बढ़ी हुई थी। बगैर पुस्तक के ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जिसके चलते बच्चों सहित अभिभावकों की परेशानी बढ गयी थी। लेकिन शुक्रवार को शहर में पुस्तकें दुकान खुल गयी। जिले में सरकारी व गैर सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के अलावा कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या करीब आठ लाख से अधिक है। अप्रैल माह से ही शैक्षणिक सत्र शुरू है।
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लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत
बिजली पंखा की दुकानें खुलने से लोगों को राहत मिलेगी। बिजली पंखा की ही दुकानें सिर्फ खोलने की अनुमति है। लॉकडाउन के नियमों के अनुसार ही पंखे की भी दुकानें खुलेगी। इलेक्ट्रिक दुकानें को बंद ही रखा गया है। दुकानों पर कर्मचारी सहित दुकानदार को मास्क लगाना जरूरी है। ग्राहकों के बीच भी शारीरिक दूरी बनाकर रखना आवश्यक है।
Posted By: Jagran
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