सहरसा। गेहूं का आटा हर घर की जरूरत है, लेकिन जिले में दर्जन भर से अधिक मिलों में तैयार हो रही आटे की गुणवत्ता पर प्रशासन की नजर नहीं होने के कारण इन मिलों का संचालन गैर कानूनी तरीके से हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक, सहरसा समेत कोसी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के करीब एक दर्जन से अधिक आटा मिल का संचालन हो रहा है। इन मिलों से तैयार आटे की बिक्री कोसी ही नहीं अपितु सीमांचल और मिथिलांचल के बाजारों में भी हो रही है। जिला प्रशासन की निष्क्रियता के चलते बाजार में बिक रही आटे की गुणवत्ता की जांच तक नहीं हो पा रही है।
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विदित रहे कि आटा मिल संचालन के लिए उद्योग विभाग के जिला कार्यालय से सबसे पहले अनुमति लेना पड़ता है। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस, फूड लाइसेंस, मापतौल विभाग से लाइसेंस, ट्रेड मार्क, जीएसटी लेना जरूरी है।
जानकारों की मानें तो कोसी प्रमंडल में एक मात्र आटा मिल के पास सभी प्रकार के दस्तावेज हैं बाकी मिल मालिकों के पास मिल संचालन को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है बल्कि वे संचालक प्रशासनिक पदाधिकारियों को भ्रम में रखते हुए मिल का संचालन कर रहे हैं।
जानकारों की मानें तो सिर्फ सहरसा की ही बात करें तो यहां नयाबाजार, पटेलनगर, गांधी पथ, बैजनाथपुर, नवहट्टा, बलही, सिमरीबख्तियारपुर, सुपौल जिले में थरबिटिया, राघोपुर और मधेपुरा जिले में चार मिल का संचालन हो रहा है। इन संचालित मिल मालिकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, लेकिन इन मिल मालिकों द्वारा ट्रेड मार्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहीं नहीं, कई नामी-गिरामी आटा कंपनी के ट्रेड मार्क से मिलते-जुलते नाम की बोरी में आटा डालकर उसकी बिक्री की जाती है।
जानकार बताते हैं कि इन मिल मालिकों के द्वारा जहां आटे की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है वहीं हर बोरी का वजन भी कम रहता है। कुछ वर्ष पूर्व सहरसा में एक मिल पर कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन मामला सेटिग-गेटिग के बाद ठंडे बस्ते में चला गया।
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उद्योग विभाग से एकमात्र आटा मिल निबंधित है। अगर बिना निबंधन के आटा मिल का संचालन हो रहा है तो उनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाश चौधरी,
महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, सहरसा।
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बिना निबंधन के आटा मिल का संचालन करना गलत है। इसकी जांच कर संबंधित मिल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शंभूनाथ झा,
सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा।
Posted By: Jagran
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