संवाद सूत्र,थावे(गोपालगंज) : ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर कोई वारदात होता है तो यात्रियों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्टेशन पर उतर कर जीआरपी थाना नहीं जाना पड़ेगा। अब चलती ट्रेन में ही अगर कोई वारदाता होता है तो जीआरपी स्कार्ट पार्टी प्राथमिकी दर्ज करेगी। रेल एसपी मुजफ्फरपुर के निर्देश के आलोक में जीआरपी ने नववर्ष के पहले दिन पहली जनवरी से चलायमान ट्रेनों में घटना घटने पर प्राथमिकी दर्ज करने की पहल शुरू कर दी है। थावे जीआरपी प्रभारी सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चलती ट्रेन में कोई घटना होने पर पहले यात्री को स्टेशन पर उतर कर जीआरपी थाना में प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ती थी। लेकिन अब चलायमान ट्रेन में कोई घटना घटने पर यात्री ट्रेन में स्कोर्ट कर रहे जीआरपी पार्टी को घटना की जानकारी देकर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन में घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी ट्रेन में ही यात्रा कर रहे यात्री से मामले की जानकारी लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर एक कॉपी यात्री को दे देगी। चलती ट्रेन में जीआरपी स्कार्ट पार्टी को विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करने की प्रति उपलब्ध करा दिया है। चलती ट्रेन में घटना होने पर यात्री के बयान पर तीन प्रति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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Posted By: Jagran
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