संवाद सूत्र, सहरसा: किशोर न्याय परिषद को जालसाजी कर उम्र छिपाने को लेकर जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आरोप में अभियुक्त सहित तीन के विरूद्ध जालसाजी करने का मामला सदर थाना में दर्ज कराया गया है।
दर्ज रिपोर्ट में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने कहा कि जिले के सलखुआ थाना में 2017 में दर्ज एक मामले में अभियुक्त सलखुआ के मूंदीचक निवासी परमेश्वरी पासवान एवं पवन देवी का पुत्र दुर्गा कुमार पासवान उर्फ दुर्गा पासवान ने घटना की तिथि को नाबालिग होने का दावा किया था। इसके समर्थन में मध्य विद्यालय हासिमपुर कन्या, बरारी, कटिहार द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र किशोर न्याय परिषद सहरसा के समक्ष प्रस्तुत किया था। अभियुक्त के उम्र जांच के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त दुर्गा कुमार पासवान मध्य विद्यालय, मूंदीचक से पढ़ाई किया था। जहां पर उसकी जन्म तिथि 09-06- 1998 अंकित था। उस विद्यालय से 22-04-15 को स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी ले चुका था। किशोन न्याय परिषद सहरसा के साथ छल कर किशोर न्याय अधिनियम 2015 का लाभ लेने के उद्देश्य से उसने अपनी माता पवन देवी एवं मध्य विद्यालय हासिमपुर कन्या, बरारी, कटिहार के प्रभारी प्रधानाध्यापक रमण कुमार सुमन के साथ आपराधिक साजिश रचकर अवैध तरीके से जाली स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनवाकर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो कि उसके उम्र जांच के दौरान पकड़ा गया है। इसीलिए 03 सितंबर 21 को आदेश पारित कर दुर्गा कुमार पासवान सहित उसकी माता पवन देवी एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रमण कुमार सुमन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। सदर थाना में तीनों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।