संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा): ग्वालपाड़ा प्रखंड के सरौनी कला में पंचायत चुनाव के प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बिहारीगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है ग्वालपाड़ा सीओ राकेश कुमार, थानाध्यक्ष अरुण कुमार द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च एवं एरिया डोमिनेशन के दौरान शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुवा के प्रांगण में एक आटो पर मुखिया प्रत्याशी गीता देवी, पति त्रिवेणी मुखिया का पहचान चिन्ह ढ़ोलक छाप का प्रचार किया जा रहा था। जिसपर बैनर, पोस्टर, दो हार्न, बैट्री लगा हुआ था। वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी अस्पष्ट था। चालक से अनुमति की कागजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर बलुवा मोड़ पर एक आटो रजिस्ट्रेशन संख्या बीआर43पी 3248 से मुखिया प्रत्याशी पूनम कुमारी, पति नवीन मंडल का प्रचार किया जा रहा था। दो हार्न, एक एम्लीफायर और एक बैट्री लगा हुआ था। चालक ने अनुमति की कागजात प्रस्तुत नही किया। इस स्थिति में दोनों आटो को जब्त कर लिया गया। बिहारीगंज थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि सीओ ग्वालपाड़ा के आवेदन पर प्रशासन से प्रचार कि अनुमति नहीं लिए जाने पर दोनों मुखिया प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।