सहरसा । चौथे चरण के तहत सत्तरकटैया प्रखंड में 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना अनुमति के भी कई वाहनों का परिचालन प्रचार के कार्य में हो रहा है। जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन कस सिलसिला जारी है। सरकारी संस्थानों, बिजली खंभे समेत मंदिरों पर पोस्टर चस्पा हुआ है। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पंचायत चुनाव की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपनी छाप याद दिलाने के लिए एक से एक लोक लुभावन पोस्टर निजी आवास समेत सरकारी संस्थानों पर लगाने की सिलसिला जारी है।
प्रत्याशी उड़ा रहे आदर्श आचार संहिता की धज्जियां यह भी पढ़ें
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क्या है चुनाव आयोग का निर्देश
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चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी के द्वारा धर्म , संप्रदाय और जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी। पोस्टर, इश्तहार, पंपलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम उस पर अंकित होना चाहिए। किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय और प्रचार वाहन पर झंडा बैनर आदि का उपयोग कर सकता है। चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की इजाजत आवश्यक है। निर्वाचन पदाधिकारी की इजाजत से ही जुलूस निकाला जा सकेगा। चुनाव अभियान के दौरान निजी भवन के मालिक के लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार पोस्टर नहीं चिपकाया जाए। नारा भी नहीं लिखा जाए।
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मेरे संज्ञान में नहीं था। सरकारी संस्थान , मंदिर एवं बिजली खंभे पर पोस्टर चिपकाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जांच कर दोषी प्रत्याशी के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।
जय प्रकाश राय , अंचलाधिकारी , सत्तरकटैया।