मधेपुरा। पंचायत चुनाव इस बार कई मायनों के लिए जाना जाएगा। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम व बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा है। चुनाव के दौरान जीत तय करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने लाटरी का भी इस्तेमाल करने का विकल्प दिया है। इन विकल्पों का इस्तेमाल खास परिस्थिति में यानी तब किया जाएगा। जब दो या अधिक प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती बराबर अंकों पर खत्म हो रही हो।
प्रखंड चुनाव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना का परिणाम घोषित करने का नियम बना दिया है। पंचायत चुनाव की मतगणना में दो या उस से अधिक प्रत्याशी का मत बराबर होने पर इस बार फैसला लाटरी का प्रयोग कर निकलेगा। लाटरी की प्रक्रिया मतगणना कर रहे कर्मी नहीं करेंगे। लाटरी की अगर नौबत आती है तो कोई रिजर्व कर्मी प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। आयोग के अनुसार जीत वाले की बराबरी पर ही यह नियम लागू होगा। इसमें लाटरी से परिणाम निकालने की जरूरत हर हाल में प्रथम स्थान पर दो प्रत्याशी का मत बराबर होने की स्थिति में ही निकलेगा। दूसरे या तीसरे सहित अन्य स्थान के दो प्रत्याशी का मत बराबर होने की स्थिति में इसका प्रयोग नहीं होगा। लाटरी पर्ची पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिखा जाएगा व प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। जितने प्रत्याशियों के बीच लाटरी निकाली जानी है, पर्ची की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। अर्थात अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिले हों, तो उन दोनों के बीच लाटरी निकालने के लिए मात्र दो पर्चियों और अगर तीन प्रत्याशियों को समान मत मिले हों तो लाटरी निकालने के लिए मात्र तीन पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम व दूसरे पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम रहेगा। इसी प्रकार तीन प्रत्याशियों के मामले में तीन अलग-अलग पर्ची पर पहले, दूसरे व तीसरे प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा।
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