सहरसा। पंचायत व ग्राम कचहरी निर्वाचन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में जिला निर्वाचन कौशल कुमार ने जिले के दोनों एसडीओ को इसे नियंत्रित करने का निर्देश दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी ने सदर व सिमरीबख्तियारपुर के एसडीओ को पत्र भेजकर कहा कि इससे गंभीर ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका ऊंची आवाज में प्रसारण के कारण जनसाधारण को काफी कठिनाई होती है। अस्पतालों, धार्मिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों आदि को ऊंची ध्वनि के कारण काफी असुविधा होती है। डीएम ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का भी निबंधन संख्या अनुमति पत्र में दर्ज होगा और इसका उपयोग सुबह छह से रात्रि दस बजे तक ही किया जाएगा। कहा कि बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति बिना इसके उपयोग पर सहायक यंत्रों को जब्त कर लिया जाएगा। कहा कि आमसभा, जुलूस आदि के लिए भी उपयुक्त समय में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। भ्रमणशील वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी हाल में अस्पताल, विद्यालय या धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जाएगा, ताकि इन संस्थानों में किसी भी हाल में शांति भंग नहीं हो। डीएम के कहा कि अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक किसी निर्धारित स्थल अथवा भ्रमणशील वाहन के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्रदान करेंगे तथा निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना देंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग हेतु भ्रमणशील वाहनों के उपयोग के लिए परमिट जारी करने के साथ यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में निर्देश के विपरीत इसका उपयोग नहीं हो। दोनों एसडीओ को भेज गए इस पत्र में कहा गया कि चुनाव के दिन मतदान केंद्र के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्र मेगा फोन इत्यादि का उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। कहा कि इसका उपयोग करने पर संबंधित व्यक्ति को पंचायती राज अधिनियम की धारा 130 के तहत तीन महीने का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।