दूसरी पंचायत से भी चुनाव लड़ सकेंगे प्रत्याशी

मधेपुरा। पंचायत आम चुनाव में मतदाता प्रखंड के किसी भी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस प्रकार का प्रावधान पिछले पंचायत चुनावों से ही लागू है और कई लोगों ने पहले भी दूसरी पंचायत से चुनाव भी लड़ा है, लेकिन इसकी व्यापक जानकारी आम लोगों को नहीं है। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश में प्रत्याशी के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा कौन-कौन सी होगी,इसकी जानकारी दी गयी है। आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर मुखिया पद का प्रत्याशी बनना चाहता है तो वह अपने प्रखंड के अंदर किसी भी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार,आयोग ने अन्य पदों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य या ग्राम कचहरी के पंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड से प्रत्याशी हो सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मुखिया,सरपंच या पंचायत समिति सदस्य का प्रत्याशी बनना चाहता है तो वह उस प्रखंड के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव का प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन उसका नाम उस प्रखंड के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार,आयोग ने जिला परिषद प्रत्याशी को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा कि जिला परिषद प्रत्याशी अपने जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता है। बर्शेते कि उसका नाम उस जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो।


अन्य समाचार