सहरसा। खरीफ मौसम का महत्वपूर्ण समय शुरू हो गया है। किसानों द्वारा यूरिया की मांग चरम पर है। जिले में यूरिया और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में अगर किसी दुकानदार द्वारा कालाबाजारी करने या अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिलती है तो सरकार के जीरो टालरेंस नीति अपनाकर संबंधितों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बातें जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि थोक या खुदरा उर्वरक विक्रेता अगर निर्धारित दर से अधिक राशि लेंगे तो यह अपराध है, इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। कहा कि विक्रेताओं द्वारा बिक्री पश्चात रसीद नहीं दिया जाना, स्टाक की सही जानकारी प्रदर्शित नहीं करना दंडनीय अपराध है। कहा कि उर्वरक का वितरण पाश मशीन के माध्यम से किया जाएगा तथा भंडार पंजी का संधारण पाश के अनुसार किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में यूरिया 11289 एमटी प्राप्त हुआ है, जो मांग से 675 एमटी कम है। डीएपी 1485 एमटी मिला जो मांग से 1174 एमटी कम है। एनपीके 1672 एमटी प्राप्त हुआ, जो मांग से 926 एमटी कम है। पोटाश 2460 एमटी प्राप्त हुआ, जो माग से 977 एमटी कम है, तथा एसएसपी 212 एमटी प्राप्त हुआ, जो वर्तमान माह तक की मांग से 1360 एमटी कम है। बावजूद इसके यह सभी खाद जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी कमी का बहाना बनानेवाले दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में यूरिया का दर प्रति बैग (45 किग्रा.) 266.50 रू. डीएपी प्रति बैग(50 किग्रा.), पोटाश 875, 1000 रू. एनपीके 12:32:16- 1300,1335,1350 रू., एनपीके 20:20:0: 13- 975,1075,1090 रू., एनपीके 14:35:14- 1400, एनपीके 10:26:26- 1350 रू., एसएसपी- 425 रू. और एएस 660 रूपये प्रति बैग(50 किग्रा.) दर निर्धारित है। इससे अधिक वसूले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक व सलाहकार को गांव स्तर से फीड बैक देने का निर्देश दिया गया है।
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने तीन लिपिक को किया निलंबित यह भी पढ़ें
------------------------------
डीएम ने प्रतिष्ठानों पर निगरानी व छापेमारी का दिया निर्देश
---
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उर्वरक के संबंध में जीरो टालरेंस नीति के तहत उर्वरक के सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण कराने का निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वय व कृषि सलाहकार को संबोधित पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों से निर्धारित मूल्य से एक रुपया भी अधिक वसूलना अपराध है। तथा उर्वरक की तस्करी व कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर विभागीय पदाधिकारी व कर्मचारी की भी जिम्मेवारी तय की गई है। कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि, थोक तथा खुदरा उर्वरक व्यापारी स्तर पर किसी के भी दोषी पाए जाने पर एफसीओ 1985 की संबंधित धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशों का शत- प्रतिशत अनुपालन कराए जाने के लिए प्रतिष्ठानों की गतिविधियों की सख्त निगरानी एवं छापामारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक मिल सके।
------
एक सप्ताह के अंदर पाश मशीन के माध्यम से स्टाक जांच का निर्देश
---
जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि चूंकि खाद का वितरण आधार लिकेज पाश मशीन से ही किया जाना है। इसलिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की टीम गठित कर एक सप्ताह के अंदर सभी दुकानों के स्टाक की जांच का निर्देश दिया गया है। वितरण व स्टाक में अंतर पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप