सहरसा। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जगतपति चौधरी ने मधेपुरा डीइओ कार्यालय के प्रधान लिपिक व दो लिपिक को निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के कार्यालय में पदस्थापित लिपिक राजेश कुमार झा को सेवानिवृत शिक्षकों के सेवांत लाभ की स्वीकृति बिना डीइओ के सहमति से करने पर निलंबित किया गया है। जारी आदेश में आरडीडीई ने कहा है कि लिपिक द्वारा सेवांत लाभ की स्वीकृति बिना डीइओ के सहमति लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से कराकर आदेश निर्गत कराई गई। जबकि कई शिक्षकों की सेवानिवृति के तीन-चार वर्षों बाद सेवांत लाभ की स्वीकृत के लिए संचिका उपस्थापित किया गया। लापरवाही सामने आने पर डीइओ मधेपुरा के द्वारा भेजे गये पत्र के आलोक में यह कार्रवाई की गई। इनपर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय डीइओ कार्यालय सुपौल बनाया गया है।
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बिना सत्यापन के शिक्षकों वेतन का कराया भुगतान
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डीइओ मधेपुरा के पत्र के आलोक में विद्यालय सेवा बोर्ड से चयनित सियाराम उच्च विद्यालय जगबनी में में तैनात सहायक शिक्षक रंजन कुमार एवं अन्य के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बिना सत्यापन के वेतनादि का भुगतान कराने के आरोप में डीइओ कार्यालय मधेपुरा की प्रधान लिपिक कंचन कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। आरडीडीई ने जारी आदेश में कहा है कि इस मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रपत्र क गठित किया गया है। जिस आलोक में इन्हें निलंबित करते हुए निलंबन की अवधि में मुख्यालय डीइओ कार्यालय सुपौल बनाया गया है। उक्त आरोप में ही लिपिक रंजन कुमार भारती को भी निलंबित किया गया है। इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी।
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एक प्रधान लिपिक व दो लिपिक को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। इन कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
जगतपति चौधरी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सहरसा।
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