मधेपुरा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार सरकारी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सभी प्रखंडों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो इच्छुक व्यक्ति को एंबुलेंस खरीद के लिए 50 फीसद अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और जन जाति के योग्य उम्मीदवार को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र की प्रतिलिपि जिला परिवहन पदाधिकारी व जिला मोटरयान निरीक्षण को भी दी गई है। सचिव की ओर से जारी पत्र के प्राप्त होने के साथ प्रखंडों में योजना का लाभ पहुंचाने की कवायद शुरू है। बताया गया है कि इसके लिए सबसे पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंडों में इच्छुक व्यक्ति के साथ बैठक करेंगे। उन्हें योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन लेना है। प्रखंड से प्राप्त वरीयता सूची पर आपत्ति के लिए दो दिनों तक अनुमंडल स्तर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सूचना प्रकाशित की जाएगी। इस अवधि में प्राप्त आपत्ति व जांच की तमाम प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी पात्र व्यक्ति को चयन पत्र हस्तगत कराएंगे। इसके बाद चयनित लाभुक एंबुलेंस का क्रय कर निबंधन आदि से संबंधित सभी कागजात प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। कागजात के आधार पर संबंधित व्यक्ति को वाहन खरीद पर अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि आवेदन लेने से एंबुलेंस खरीद तक की प्रक्रिया कुल नौ दिनों में पूरी कर ली जानी है। 16 मई को आवेदन प्राप्त किया जाएगा। 18 मई तक समिति की बैठक कर अनुमंडल को सूची भेज दी जाएगी। 18 मई को अनुमंडल स्तर पर समिति की बैठक कर चयन सूची जारी कर दी जाएगी। 19 से 21 मई के बीच आपत्ति ली जाएगी। 22 मई को आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। पात्र चयनित व्यक्ति को 24 मई को चयन पत्र दे दिया जाएगा।।
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