मधेपुरा। कोरोना संक्रमण के वृद्धि को नियंत्रित करने व बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन समूह की 28 अप्रैल को हुई बैठक में लगाए गए प्रतिबंध के अतिरिक्त दिनांक पांच मई से 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति में जिला दंडाधिकारी मधेपुरा द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में धारा 144 लगाया गया है। समुदाय के जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा के निमित संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है। इसके तहत दुकानें वाणिज्य एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद बैंकिग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य कॉमर्स कोरियर से जुड़ी सारी गतिविधियां कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान आवश्यक सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली दूध, पीडीएस की दुकानें प्रात सात बजे से दिन के 11 बजे तक खुलेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिग सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं ठेला पर फल सब्जी की बिक्री घूम घूम कर सहित अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। अस्पताल एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान पशु स्वास्थ्य उनके इकाई सरकारी एवं निजी दवा दुकानें मेडिकल, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं प्रतिष्ठान अथावा कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी । रेल वायुयान अथवा लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजना प्रयुक्त निजी वाहन अनुमान कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं के निजी वाहन अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन को अनुमति रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान ट्रेनिग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात: नौ से रात्रि नौ बजे तक आनुमान्य रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे । इन सभी आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी । सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र को आदेश दिया गया है कि उक्त निर्देशों से आम जनों को अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे।
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