डीएम- एसपी ने नए निर्देश के अनुपालन की दी हिदायत

सहरसा। डीएम कौशल कुमार व एसपी लिपि सिंह ने नए निर्देशों के अनुपालन के लिए गुरुवार को डीएम कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिग के जरिए बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। बताया कि नाईट क‌र्फ्यू के दौरान छह बजे संध्या से सुबह छह बजे तक स्थानीय मूवमेंट, वाहन बाइक आदि का परिचालन पर पूर्णत: रोक रहेगा। सब्जी एवं फलों थोक दुकानें का खुलने का समय प्रात: 6:00 बजे से 9: 00 बजे तक रहेगा। खुदरा सब्जी फल आदि भ्रमणशील रहकर 4:00 बजे संध्या तक बिक्री करने की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा नये प्रतिबंधों के अनुसार शादी, समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी और नाच गाना एवं डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। शादी विवाह समारोह आदि के माध्यम से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है इसलिए शादी एवं श्राद्ध में निर्धारित संख्या में ही व्यक्ति सम्मिलित हों। संभावित शादी विवाह की सूचना चौकीदार के माध्यम से अग्रिम रूप से प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों एवं निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। साथ हीं किसी की भावनाएं आहत ना हो इसका भी ध्यान दें। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सभी अपने स्तर से लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करें। इसके लिए माइकिंग कराएं। कंटेनमेंट जोन पर सतत निगरानी रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। अतएव अपने आप को भी सुरक्षित रखें, सावधान रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार मास्क वितरण के समय भीड़-भाड़ न हो सावधानी बरतें। 15 मई तक सभी परिवारों को मास्क का वितरण सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने नए दिशा-निर्देश के मुख्य बिदुओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह एवं उपनयन समारोह की पूर्व सूचना रखें तथा स्वयं भी प्रतिबंधों के अनुपालन के संदर्भ में जानकारी लें। उन्होंने सभी से कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति चिताजनक है। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।


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