बटाईदार भी बेच सकेंगे 50 क्विटल तक गेंहू

सहरसा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में जहां रैयतों को 150 क्विटल तक गेहूं बेचने की छूट दी है। वहीं गैर रैयत किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत दूसरे की जमीन पर खेती करनेवाले किसानों को 50 क्विटल तक गेहूं बेचने का अधिकार दिया गया है। किसानों से निर्धारित 1975 रुपये क्विटल की दर से 15 जुलाई तक गेहूं की खरीद की जाएगी।

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59 पैक्स और नौ समितियों को मिली खरीद की इजाजत
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गेहूं की खरीदारी के लिए जिले के 151 समितियों में 59 पैक्सों व दस में नौ व्यापार मंडल को गेहूं खरीद की इजाजत मिली है। हालांकि उत्पादन कम होने के कारण जिला टास्क फोर्स कमेटी ने 24 सौ एमटी गेहूं खरीद का ही लक्ष्य रखा है, परंतु कुल उत्पादन के आंकड़े के आधार पर 30 फीसद अर्थात निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी गेहूं की खरीद की जा सकेगी।

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पीएफएमएस सिस्टम से होगा भुगतान
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विभाग ने गेहूं खरीद की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने का आदेश दिया है। इसके तहत गेहूं का क्रय, किसानों का भुगतान, पैक्स, व्यापार मंडल द्वारा क्रय गेहूं का संग्रहण, टीपीडीएस गोदामों पर गेहूं का प्रेषण आदि को एनपीपी पोर्टल पर सही समय अपलोड करना होगा। इसके आधार पर किसानों को पीएफएमएस सिस्टम से खाते में भुगतान किया जाएगा।
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कोट
सरकार ने सभी किसानों को लाभांवित करने के तहत बटाईदारों को भी 50 क्विटल तक गेहूं बेचने का अधिकार दिया है। इसके लिए संबंधित किसान को पंचायत के प्रतिनिधि से सत्यापन कराना होगा।
सैयद मशरूख आलम
डीसीओ, सहरसा।
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