संवाद सूत्र, मधेपुरा : उदासीन प्रशासनिक महकमा व लापरवाह लोग आने वाली पानी की समस्या को नजरअंदाज किए हुए हैं। कागजों पर तो मकान के लिए बनाए गए नक्शा बिना रेन वाटर हार्वेस्टिग का बनता ही नहीं है, लेकिन इसपर अमल नहीं होता है। नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर नगर परिषद क्षेत्र स्थित सभी सरकारी व निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर भी इस दिशा में न तो कभी ध्यान दिया जाता है। न ही लोग वाटर हार्वेस्टिग बनवाते हैं। जबकि जल जीवन हरियाली के तहत शुरू की गई इस योजना को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। नगर विकास विभाग ने बिल्डिग बाइलॉज में संशोधन कर सभी निर्मित व निर्माणाधीन भवनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत मकान का नक्सा बनाने के दौरान यह सिस्टम भी बनाने का जगह दर्शाना है। लेकिन बीते वर्ष से अब तक कुल 36 नक्शा पास होने के बाद भी किसी ने यह सिस्टम नहीं बनाया है। जबकि नप ने इस आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है।
सात खंडों में होगा दर्शन परिषद के पुस्तक का प्रकाशन यह भी पढ़ें
रेन वाटर हार्वेस्टिग से होगा फायदा
नप के अनुसार नए भवनों का नक्शा पास कराने के लिए रेन वाटर सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य है। नगर विकास विभाग का यह आदेश सरकारी, निजी और वाणिज्यिक सभी तरह के भवनों पर लागू होगा। बिना रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम के नए निर्माण के लिए नक्शा पास करने पर रोक लगाई जाएगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिग से काफी फायदा होगा। सभी निजी, सरकारी व व्यावसायिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना है। खासकर नए बन रहे भवनों में तो अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना है।
प्रवीण कुमार
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा
शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप