जालसाज भतीजे व कातिब को दो साल की मिली सजा

सहरसा। धोखाधड़ी एवं जालसाजी के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार ने दो आरोपित को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों को सजा के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया गया है। साथ ही आरोपितों को मुआवजे के रूप में दस-दस हजार रुपये पीड़ित परिवादी को देने का फरमान सुनाया गया है। उपरोक्त सजा बिहरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां के निवासी एवं मुकदमा के परिवादी दुखा यादव के भतीजे खुशीलाल यादव उर्फ तुलाय यादव एवं पटोरी के निवासी कातिब नवीन कुमार वर्मा को सुनाई गई है। न्यायालय ने परिवादी के परिवाद पत्र, गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर अधिवक्ता डॉ. सुरेश कुमार सुमन एवं सुदेश कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्णय दिया।


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क्या था मामला
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परिवादी दुखा यादव ने 13-7-2002 को सहरसा निबंधन कार्यालय में 12 कट्ठा 10 धूर जमीन केवाला करवाया था जिसका दस्तावेज उपरोक्त कातिब द्वारा लिखा गया था। जमीन केवाला के वक्त परिवादी का उपरोक्त भतीजा भी वहां मौजूद था। केवाला हो जाने के बाद परिवादी चला गया, लेकिन परिवादी दुखा यादव के भतीजे खुशीलाल यादव ने कातिब के सहयोग से केवाला में छेड़छाड़ कर जालसाजी व धोखाधड़ी से उसी केवाला में तीन कट्ठा ढाई धुर जमीन अपने नाम करवा लिया।
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