लखीसराय । राज्य सरकार द्वारा सरकारी व निजी विद्यालय खोलने के जारी निर्देश के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने भी संबंधित गाइड लाइन जारी किया है। इस दौरान विद्यालय में कक्षा संचालन नहीं होगा। कक्षा 9 से 12 के छात्र सिर्फ मार्गदर्शन के लिए विद्यालय जा सकेंगे। डीएम के ओएसडी ब्रजेश विकल ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को कोविड 19 को लेकर पूर्व से जो एसओपी जारी किया गया है उसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक तथा वैसे महाविद्यालय जहां कक्षा 11 एवं 12 की पढ़ाई होती है वहां 28 सितंबर से छात्र-छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने की अनुमति दी गई है। जिला अंतर्गत कंटेन्मेंट जोन में विद्यालय नहीं खुलेगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चे अपने माता-पिता की सहमति से ही विद्यालय जा सकेंगे। विद्यालय में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसद के अनुपात में होगी। गाइडलाइन के अनुसार छात्र-छात्राओं की संख्या का अधिकतम एक तिहाई ही उपस्थित हो सकेंगे। छात्र-छात्राओं को तीन श्रेणी सोमवार-गुरुवार, मंगलवार-शुक्रवार, बुधवार-शनिवार में बांट कर विद्यालय जाने की अनुमति दी जाएगी। विद्यालयों में बॉयोमीट्रिक मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। बच्चों एवं शिक्षकों को मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। विद्यालय में प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित वैसी गतिविधियां नहीं होगी जहां भीड़ जमा हो। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक अनुश्रवण कोषांग का गठन करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कोचिग खोलने संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। हालांकि जिला प्रशासन के आदेश के बिना ही कोचिग संस्थान खुला हुआ है जहां बिना मास्क लगाए छात्रों की भीड़ जमा हो रही है।
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