गैस लीक : एनजीटी ने मुआवजा राशि 2 सप्ताह में देने के निर्देश दिए

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आंध्र प्रदेश में दो कंपनियों को विशाखापत्तनम और कुरनूल जिला प्रशासन को गैस रिसाव के पीड़ितों की मुआवजा राशि दो सप्ताह के अंदर देने के निर्देश दिए हैं।एनजीटी ने इन कंपनियों को गैस रिसाव की वजह से मरने वालों के परिजनों और इससे प्रभावित अन्य लोगों को दी जानी वाली मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

विशाखापत्तनम जिला स्थित सिनॉर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में 30 जून को बेंजिमिडाजोल गैस लीक हो गई थी, जिससे दो लोगों की जान चली गई और चार अन्य प्रभावित हुए। कुरनूल जिले की स्पाई एग्रो इंडस्ट्री से 26 जून को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से एक की मौत हुई और तीन अन्य प्रभावित हुए थे।
इन घटनाओं से पहले सात मई को विशाखापत्तनम जिले में एलजी पॉलिमर्स फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे।
पहले मामले के संबंध में विशाखापत्तनम के जिला मजिस्ट्रेट ने अदालत को बताया कि कंपनी ने शोक संतप्त परिवारों को 35 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने छह जुलाई को एक आदेश में कहा कि घायलों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
पीठ ने कहा, हमने चार घायलों में से प्रत्येक को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा निर्धारित किया है। 20 लाख रुपये की राशि जिला मजिस्ट्रेट के पास दो सप्ताह के अंदर जमा की जानी चाहिए।
इस गैस रिसाव के कारण दो कर्मचारी शिफ्ट इंचार्ज आर. नरेंद्र और केमिस्ट जी. गौरी शंकर की मौत हो गई थी। तब से बीमार चल रहे चार अन्य लोगों में से तीन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
ट्रिब्यूनल ने पीड़ितों को दिए जाने वाले अंतिम मुआवजे का आकलन करने, पर्यावरण की बहाली और भविष्य में सावधानी बरतने के सुझावों के लिए एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया है।
इसके अलावा दूसरे मामले के संबंध में पीठ ने स्पाई एग्रो को मृतकों के परिजनों को अंतरिम मुआवजे के रूप में कुरनूल जिला मजिस्ट्रेट के पास 15 लाख रुपये और घायलों के लिए पांच लाख रुपये दो सप्ताह के अंदर जमा करने के निर्देश दिए हैं।
-आईएएनएस

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