31 जुलाई तक पैक्स जमा कर सकता है सीएमआर

सहरसा। कोविड- 19 और लॉकडाउन के कारण सीएमआर (चावल) आपूर्ति बाधित होने के कारण सरकार ने इसे 31 जुलाई तक प्रभावी करार दे दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सरकार के संयुक्त सचिव दयानंद मिश्र ने भारत सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया है। जानकारी देते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी सैयद मशरूक आलम ने कहा कि कुछ लापरवाह समिति अध्यक्ष बेवजह अबतक सीएमआर आपूर्ति बाधित किए हुए हैं। अधिकांश समितियों ने सीएमआर जमा कर दिया है, फिर भी जिन लोगों ने अबतक जमा नहीं किया, उसके लिए एक माह तिथि बढ़ाई गई है। अगर इस अवधि में इनलोगों द्वारा सीएमआर जमा नहीं किया जाता, तो सभी संबंधित समितियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि राज्य अन्तर्गत सीएमआर अधिप्राप्ति प्रभावी तरीके से प्राप्त किए जाने के लिए इस संदर्भ में निर्गत कार्ययोजना के तहत 30 जून तक ही तिथि निर्धारित की गई थी। सहकारिता विभाग द्वारा कोविड- 19 प्रभाव के फलस्वरूप लॉकडाउन की स्थिति में सीएमआर आपूर्ति प्रभावित होने तथा जिला स्तर पर सीएमआर की मात्रा शेष रहने की सूचना देते हुए इसे 31 जुलाई तक विस्तारित करने की अधियाचना की गई। इसके आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 31 जुलाई तक शत- प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति का निर्देश दिया है। डीसीओ ने कहा कि जिन समितियों ने अबतक सीएमआर जमा नहीं किया है, उसकी सूची भी जिलाधिकारी को समर्पित कर दी गई है। विस्तारित अवधि में सीएमआर जमा नहीं करने पर समितियों के विरूद्ध् कार्रवाई की जाएगी।
Posted By: Jagran
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