आरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -16 रणजीत कुमार ने सोमवार को हत्या करने के एक मामले में आरोपी बद्री पासवान को सश्रम उम्रकैद व कुल 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया। अपर लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि 15 सितम्बर 2015 की रात्रि में चरपोखरी थानान्तर्गत काउप गांव निवासी अजय कुमार सिंह को घर से ले जाकर उसे गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव पास के बधार में फेक दिया गया था। घटना को लेकर उसी गांव के बद्री पासवान समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर कराई गई थी। अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी। कोर्ट में सजा की बिदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री दुबे व अपर लोक अभियोजक श्री हीरा ने कहा कि उपरोक्त आरोपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या किया था। इतना शातिर है कि गत 18 जनवरी को कोर्ट द्वारा दोषी करार होने के बाद कोर्ट से हाजत में ले जाने के दौरान उक्त आरोपी बद्री पासवान ने हाथ से हथकड़ी सरकाकर भाग निकला था। लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया । आरोपी एक आपराधिक मानसिकता का है। इसलिए कोर्ट से उसे अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उम्र को देखते हुए कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपी बद्री पासवान को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्रकैद व 30 हजार रुपया अर्थदंड, 201 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड तथा 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष के सश्रम कैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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Posted By: Jagran
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