प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त की राशि निकासी बाद भी घर नहीं बनाने वालों पर गाज गिरेगी। इस तरह के 1142 लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं। बीडीओ शशिभूषण कुमार ने इन लाभार्थी को 31 जनवरी तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर शेष बचे राशि का उठाव करने को कहा है। निर्धारित समयावधि के अंदर आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों को शेष बची किश्तों की राशि से वंचित किया जाएगा और प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लाभार्थी के ऊपर एफआइआर किया जाएगा।
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वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 के दौरान 4022 आवास लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके बाबत 3686 लाभार्थी को प्रथम किश्त, 2878 को द्वितीय एवं 2071 लाभार्थियों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान किया गया। इनमें 1142 ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जो प्रथम अथवा द्वितीय किश्त की राशि उठाव करने के बाद भी भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं। अब ऐसे लाभार्थियों के साथ ही संबंधित पंचायत के आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
Posted By: Jagran
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