बिहार: SP ने आरोपी का गलत आपराधिक रिकॉर्ड किया पेश, अदालत ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, पेशी का दिया आदेश



जागरण संवाददाता, रोहतास: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम निवेदिता कुमारी की अदालत ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से संबंधित गलत प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल करने पर एसपी रोहतास के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने एवं उनके वेतन से 10 हजार रुपये का हर्जाना वसूलने का आदेश जारी किया है।
अदालत ने एसपी को उक्त कार्रवाई के लिए आगामी 10 मई को सदेह कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति डीएम को भेजी गई है। उसमें उक्त हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में निश्चित रूप से जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

मामला नोखा थाना एक वाद से जुड़ा है। इसमें आरोपित शिव मोहन गिरी की जमानत पटना हाईकोर्ट से मंजूर हुई थी। हाईकोर्ट ने आरोपी के पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास को छिपाने की स्थिति में निचली अदालत को उसकी जमानत रद्द करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने उक्त आदेश के संदर्भ में एसपी रोहतास से आरोपित के पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास की मांग की थी। अदालत ने नोखा थाना व एसपी को मामले से अवगत कराते हुए आदेश जारी किया गया था।
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इसके बाद एसपी द्वारा कोर्ट को गलत सूचना देते हुए आरोपी के खिलाफ उक्त मामला के अलावा अन्य कोई भी केस नहीं होने से संबंधित रिपोर्ट दाखिल किया गया, जबकि इस मामले में आरोपित ने स्वयं उक्त केस के अलावा अन्य पांच मामले नोखा थाना कांड संख्या 49/16, 162/16, 38/16, 25/16 व 79/15 अपने खिलाफ दर्ज होने की बात स्वीकार करते हुए आवेदन दाखिल किया गया है। ऐसे में एसपी द्वारा कोर्ट को भेजी गई सूचना में गलत तथ्य दाखिल करने को लेकर कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ उक्त आदेश जारी किया है।


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