अवैध गांजा तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपित को 12-12 साल का सश्रम कैद व जुर्माना



संवाद सूत्र, अररिया। अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित की अदालत ने डेढ़ साल पहले एक क्विंटल से अधिक अवैध गांजा तस्करी के लंबित मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुना दी। इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल के दो आरोपितों को 12-12 साल का सश्रम कैद सहित एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भरने की सजा मुकर्रर की है। साथ ही निर्धारित अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

विशेष अदालत ने एनडीपीएस स्पेशल केस नम्बर-04/2020 में दोषसिद्ध आरोपित पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिलकट्टा थानान्तर्गत दोगरपोर निवासी अख्तर अली (पिता-अफरूद्दीन) तथा कूच बिहार जिले के ही साहेबगंज थानांतर्गत सुकरूकट्टी गांव निवासी रसीदुल मियां (पिता-सकूर मियां) के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। यह घटना 20 जून 2020 की है।
दोनों आरोपित घटना के दिन अपने सफेद रंग के वाहन से गांजा लेकर जा रहे थे। इस दौरान दल-बल के साथ ड्यूटी पर तैनात जोकीहाट पुलिस ने जंहानपुर टोल प्लाजा के समीप वाहनों के जांच के क्रम में इनके वाहन की जांच की। तलाशी में वाहन से एक क्विंटल आठ किलो 370 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर जब्त कर लिया।
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इस मामले में पुअनि प्रशांत कुमार ने सूचक बनकर जोकीहाट थाना में कांड दर्ज कराते हुए दोनों आरोपितों को नामजद किया था। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ 16 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया। केस ट्रायल में स्पेशल कोर्ट में स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवू सेन ने अपना पक्ष रखा।
स्पेशल कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों अख्तर अली और रसीदुल मियां के खिलाफ दोष प्रमाणित होने पर एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में बारह-बारह साल सश्रम कैद सहित एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।

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