एचएम जारी करेंगे करेंगे प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र

मधुबनी । प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने में अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने क तौर-तरीकों के बारे में शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ-स्थापना को पत्र जारी किया है। इस पत्र में जिक्र किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में वांछित अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्रशिक्षित मूल कोटि, स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार दो वर्ष पूरी हो चुकी है, उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मूल कोटि के शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक द्वारा निर्गत किया जाएगा। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी के स्वयं प्रभारी होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयन के उपरांत नियुक्ति के समय डीपीओ-स्थापना के द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को संपुष्ट कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारुप भी संलग्न कर भेजा है। वहीं उक्त संबंध में विभागीय निर्देश से अवगत कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने जिले के सभी बीईओ एवं सभी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को पत्र भेज दिया है।


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