मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (cruise Drugs case) में शाहरुख खान के बेटे (hahrukh khan son) आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को कोई राहत नहीं मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत (aryan khan bail) पर दूसरे दिन यानी बुधवार को भी सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे होगी. आर्यन खान समेत दूसरे आरोपियों को भी जमानत नहीं मिली है. इस केस में मंगलवार को भी सुनवाई की थी.
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आर्यन खान ( Aryan Khan) के वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में दलील रखी हैं. उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से न तो ड्रग्स मिली है न ही उनकी डॉक्टरी कराई गई है, जिसमें साबित होता हो कि उन्होंने ड्रग्स ली हो. इसके बाद अधिवक्ता अमित देसाई ने आरोपी अरबाज मर्चेंट के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि अरबाज की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. उनको गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई है.
देसाई ने आगे कहा कि अरबाज की गिरफ्तारी के वक्त धारा 27ए 29 का कोई जिक्र नहीं है. अधिकारी का कर्तव्य गिरफ्तारी को प्रभावित करना नहीं है. उन्होंने कहा कि जब कोई साजिश ही नहीं तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब? उन्होंने आगे कहा कि बेल नियम है, जबकि जेल अपवाद होना चाहिए. अब गिरफ्तारी नियम हो गई, जबकि बेल अपवाद. जमानत मिलने के बाद भी तहकीकात जारी रह सकती है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि बेल देने में कड़ा प्रावधान किया जाना चाहिए. इस केस में एनडीपीएस का सेक्शन भी लागू नहीं होता. उन्होंने एनसीबी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में साजिश की कोई धारा नहीं लगाई गई है.
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आर्यन के पक्ष में पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी के पास आर्यन खान का मोबाइल था. आर्यन के मोबाइल के साथ क्या-क्या हुआ कुछ पता नहीं. जबकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के 24 घंटे बार मोबाइल जब्त कर लिया गया था.