ड्रग्स मामले में आर्थर रोड़ जेल में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । कोर्ट में पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन के पक्ष में उन्हें जमानत दिलवाने के लिए दलीलें पेश की वहीं एनसीबी ने आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया । कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्यन खान की जमानत पर फ़ैसला आज भी सुरक्षित रख लिया । ढाई घंटे तक सुनवाई चली है जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है ।
आर्यन खान की जमानत कल के लिए टली
मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली थी जिसके बाद में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया था । लेकिन ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी । नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की ओर से से कल ASG जवाब देंगे । सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है ।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन का पक्ष रखते हुए पूर्व अटार्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि, "वो ग्राहक नहीं था और न ही उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुआ. ड्रग्स का सेवन भी उसने नहीं किया था, इसलिए गिरफ्तारी ही गलत थी ।"
NCB ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था । सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है । फिलहाल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं ।