शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर आगे की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू होने वाली है। आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका केस आज 37 नंबर पर है। वह मंगलवार को अपना पक्ष रख चुके हैं। जज ने आगे की जिरह के लिए बुधवार लंच के बाद का वक्त दिया था। कोर्ट में आज अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई अपना पक्ष रखेंगे। उनके बाद एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे। आज आर्यन खान जमानत पर फैसला मिलने की उम्मीद है। इस बीच शाहरुख खान के फैन्स आर्यन की रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं। मन्नत के आसपास से फैन्स पोस्टर लेकर जुटे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें कई बार हटा चुकी है।
मुकुल देसाई रख चुके हैं ये बातें
मंगलवार को मुकुल देसाई ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ एनसीबी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट क्रूज पार्टी रेड से जुड़े नहीं बल्कि पुराने हैं। सिर्फ चैट्स के आधार पर उन्हें 20 दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
एनसीबी विरोध में दे चुकी है ये जवाब
एनसीबी ने सोमवार को आर्यन को बेल मिलने के खिलाफ एफिडेविट दिया था। इसमें लिखा था कि उन्हें शक है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। यह हलफनामा गवाह प्रभाकर साइल के एनसीबी पर सनसनीखेज आरोप लगाने के संबंध में दिया गया था। एनसीबी की तरफ से कहा गया था। जांच अधिकारी वीवी सिंह ने हलफनामे में लिखा था इस अकेले मामले को देखकर ही आर्यन की बेल रिजेक्ट कर देनी चाहिए। वहीं बेल के विरोध में यह भी कहा गया था कि आर्यन प्रभावशाली हैं। वह सबूतों से छेड़छाड़ करके जांच प्रभावित कर सकते हैं। आर्यन का इंटरनैशनल लिंक सामने आया है। उनके ड्रग पेडलर्स से कनेक्शन पर जांच के लिए एनसीबी को और वक्त मिलना चाहिएय़।
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