बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बृहस्पतिवार को अपने बेटे आर्यन खान से आर्थर रोड जेल में मुलाकात की, जहां वह इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से बंद हैं। मुंबई की एक अदालत ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी
नेशनल डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बृहस्पतिवार को अपने बेटे आर्यन खान से आर्थर रोड जेल में मुलाकात की, जहां वह इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से बंद हैं। मुंबई की एक अदालत ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जेल में उनका इंतजार बढ़ गया है । एक अधिकारी ने बताया कि 55 वर्षीय सुपरस्टार टी-शर्ट और जींस तथा मास्क पहने सुबह करीब नौ बजे मुंबई सेंट्रल स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल पहुंचे और सुबह साढ़े नौ बजे बाहर आए। वहीं अब शाहरुख खान का एक और थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेता ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि, मेरा नाम मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर सकता है।वहीं दरअसल, शाहरुख ने साल 2008 में एक जर्मन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा डर मेरे बच्चों के लिए है। मुझे आशा है कि, वे मेरी छाया से बाहर रह सकेंगे। कम से कम मैं यही चाहता हूं। शाहरुख ने आगे कहा, 'मेरा सबसे बड़ा डर उन पर मेरे फेम का प्रभाव है। मैं नहीं चाहता हूं कि वे कभी उससे लड़ें और कहें कि ओह, मैं अपने पिता से बेहतर हूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वे पूरी तरह से इस बात में डूब जाएं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे मेरे बच्चे हैं। ये बिल्कुल सच है कि मेरा नाम उनकी जिंदगी खराब कर सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे मेरे बच्चों के रूप में जाने जाएं बल्कि मैं उनके पिता के रूप में जाना जाता चाहता हूं। शाहरुख खान कहते नजर आ रहे हैं कि जिंदगी में परिवार के लिए मुझे एक डर रहता है, खासकर बच्चों के लिए, उम्मीद करता हूं कि वह मेरी परछाई में न रहें। शाहरुख खान के आते ही मीडियाकर्मी जेल के बाहर हो गए जमा आपको बतां दे कि जब अभिनेता अपने बेटे से मिलने के लिए जेल पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग और मीडियाकर्मी बाहर जमा थे। शाहरुख जैसे ही जेल से बाहर आए, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों को यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने आर्यन खान से किस बारे में बात की। हालांकि शाहरुख बिना कुछ बोले कार में सवार होकर रवाना हो गए । सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वह कुछ लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक क्रूज जहाज पर से कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को इस मामले में आर्यन खान (23) को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से पहली बार आर्यन के परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने पहुंचा। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद खान पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसके बाद एनसीबी अधिकारियों की एक टीम उनके घर 'मन्नत' पहुंची । अधिकारियों ने बताया कि जेल अधिकारियों ने अभिनेता के जेल परिसर में प्रवेश करने से पहले उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, जेल अधिकारियों ने उन्हें एक टोकन दिया , जिसके बाद उन्हें अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई, जो एक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल के सामान्य कक्ष में बंद है। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने बेटे से 15 से 20 मिनट तक मुलाकात की। क्या है मामला उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उनके साथ चार गार्ड भी मौजूद थे। अधिकारी ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार जिस तरह किसी सामान्य कैदी के परिवार के सदस्य को उससे मिलने दिया जाता है, वैसे ही खान को उनके बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी और उनके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया। जेल परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किये गए थे। अब तक, कैदियों के परिवार के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेल जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। अधिकारी ने कहा कि जेल अधिकारियों ने बृहस्पतिवार सुबह से कैदियों के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति देना शुरू कर दिया। एनसीबी ने मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर छापा मारने और चरस सहित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा करने के बाद आर्यन खान को कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) संबंधी मामलों की एक विशेष अदालत ने इस मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया था। हालांकि आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया। बुधवार को इसी अदालत ने मामले में आर्यन खान और दो अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।