केंद्र सरकार द्वारा समर्थित प्रॉविडेंट फंड (provident fund – PF) स्कीम के तहत एंप्लॉयी की सैलरी से कंपलसरी कटौती की जाती है. किसी की मासिक आय से काटे गए PF कॉन्ट्रीब्यूशन को एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) द्वारा मेंटेन किया जाता है. महामारी की वजह से डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला है. EPFO ने हाल में कर्मचारियों के PF अकाउंट के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की है.
नॉमिनेशन का महत्व
कोई भी निवेश करने से पहले हम आमतौर पर केवल रिटर्न के बारे में सोचते हैं और अक्सर नॉमिनी को जोड़ने से चूक जाते हैं. कई लोग इसे औपचारिकता मानकर टाल देते हैं. नॉमिनेशन एसेट होल्डर की मृत्यु पर नॉमिनी को इनकम का क्लेम करने में सक्षम बनाता है. बैंक अकाउंट होल्डर को एक या अधिक लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है, जो अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर फंड प्राप्त करने के हकदार होंगे.
नॉमिनी आपके परिवार के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है. कुछ मामलों में माता-पिता, पति, पत्नी या भाई-बहन भी शामिल हो सकते हैं. किसी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट होल्डर की मृत्यु के मामले में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या अदालत के आदेश पर जोर दिए बिना नॉमिनी को अकाउंट का पैसा या सामान जारी कर सकता है.
भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में बचाने का पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा, यदि परिवार के सदस्य या डिपेंडेंट अंत में इसका फायदा न उठा पाएं. इसलिए नॉमिनेशन उतना ही जरूरी है, जितना कि खुद सेविंग.
PF अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन
PF अकाउंट के मामले में एंप्लॉयी को UAN पोर्टल पर अपने KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर) को अपडेट और लिंक करना होगा. इस काम के लिए EPF में कंट्रीब्यूट करने वाले हर एंप्लॉयी को असाइन किए 12 डिजिट के यूनिक नंबर की जरूरत होती है. मेंबर की तस्वीर EPF पोर्टल के ऑनलाइन प्रोफाइल पर भी होनी चाहिए.
हालांकि, PF अकाउंट के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस टेक्नीकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल के लिए मुश्किल काम हो सकता है. आइए स्टेप-बाय-स्टेप देखें कि PF अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन कैसे फाइल किया जा सकता है.
ई-नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया
परिवार के अन्य सदस्यों के लिए EPF, EPS (एंप्लॉयी पेंशन स्कीम) के लिए भी वैलिड है. वहां भी नॉमिनेशन के लिए इसी तरह की डिटेल की जरूरत होगी. प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको केवल नॉमिनेशन पर ई-सिग्नेचर करने की जरूरत होगी.
इसके बाद, आधार की जानकारी दाखिल करके उन्हें वेरीफाई करना होगा. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. OTP एंटर करने पर नॉमिनी की डिटेल EPFO के डेटाबेस में सेव हो जाएगी. ध्यान दें कि एंप्लॉयी अलग-अलग EPF और EPS नॉमिनेशन प्रस्तुत कर सकते हैं.
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